आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि लॉकडाउन के पालन में अब किसी तरह की रियायत बर्दाश्त नहीं करें. सीधे कार्रवाई हो और जरूरत के हिसाब से मुकदमा कर गिरफ्तारी भी करें.
पटना. बिहार में कोरोना मरीजों (Corona patients in bihar) की संख्या 11 अप्रैल के 10 बजे सुबह तक 60 थी. जिन 11 जिलों में कोरोना फैला है इनमें सीवान में सबसे अधिक 29 लोग इससे संक्रमित हैं. वहीं, 27 जिलों में कोरोना महामारी (Corona epidemic) का प्रसार अभी नहीं हुआ है. जाहिर है ये लॉकडाउन की सख्त पाबंदियों के कारण संभव हो सका है. इस बीच सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) की सख्ती को लेकर पंचायतों को भी सख्त संदेश देते हुए कहा है कि गांव के भीतर अगर लॉकडाउन टूटा तो संबंधित पंचायत के मुखिया को इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा.
लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज होगा केस
बिहार सरकार का आदेश है कि मुखिया और पंचायत के वार्ड पार्षद नियमित रूप से यह मॉनीटर करें कि उनके पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो. जरूरत हो तो स्थानीय प्रशासन से मदद ली जा सकती है. आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि लॉकडाउन के पालन में अब किसी तरह की रियायत बर्दाश्त नहीं करें. सीधे कार्रवाई हो और जरूरत के हिसाब से मुकदमा कर गिरफ्तारी भी करें.
बिहार सरकार का आदेश है कि मुखिया और पंचायत के वार्ड पार्षद नियमित रूप से यह मॉनीटर करें कि उनके पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो. जरूरत हो तो स्थानीय प्रशासन से मदद ली जा सकती है. आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि लॉकडाउन के पालन में अब किसी तरह की रियायत बर्दाश्त नहीं करें. सीधे कार्रवाई हो और जरूरत के हिसाब से मुकदमा कर गिरफ्तारी भी करें.
ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के अनुसार लॉकडाउन के विगत 18 दिनों में कुल 615 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 812 एफआईआर दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही 13 हजार 66 वाहनों को जब्त करने के साथ ही उनपर तीन करोड़ 13 लाख 63 हजार 315 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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